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    प्रवेश दिशानिर्देश

    1. क्या केवीएस आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश के प्रावधानों का पालन करता है?

    उत्तर: कक्षा I में प्रति सेक्शन 10 सीटें (40 सीटों में से) आरटीई प्रावधानों (25% सीटें) के अनुसार भरी जानी हैं और ये सीटें एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ के सभी आवेदनों से ड्रॉ द्वारा भरी जाएंगी। ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) जो पड़ोस के निवासी हैं/दिव्यांग रूप से सक्षम हैं, उन्हें एक साथ लिया गया है।

    2. केवीएस में कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी और कौन आवेदन कर सकता है?

    उत्तर: क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आम तौर पर फरवरी के पहले/दूसरे सप्ताह में स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया जाएगा जिसमें प्रवेश कार्यक्रम दिया जाएगा और अभिभावकों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अपने बच्चों को पंजीकृत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा

    3. KVS में प्रवेश के लिए विकलांग उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है?

    उत्तर: केवीएस में प्रवेश के लिए विकलांग उम्मीदवारों को 03% (तीन) क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है।

    4. क्या केवी के प्राचार्य प्रवेश के लिए आयु में कोई छूट देते हैं?

    उत्तर: नहीं, केवीएस प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को प्रवेश के लिए आयु में छूट देने की शक्ति नहीं है। हालाँकि, प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांग बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।

    5. केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा I में प्रवेश पाने के लिए आयु पात्रता क्या है?

    उत्तर. जिस शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 के लिए प्रवेश मांगा गया है, उस शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को बच्चे की आयु 5 वर्ष होनी चाहिए। (1 अप्रैल को जन्म लेने वाले बच्चे पर भी विचार किया जाना चाहिए।)

    6. केवीएस में प्रवेश देने में किन प्राथमिकताओं का पालन किया जाता है?

    उत्तर: प्रवेश देने में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा-

    (A) नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय

    1. स्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें उन विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो सरकार के निमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर आते हैं। भारत की।
    2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
    3. स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
    4. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
    5. विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारण से भारत में स्थित हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में कोई भारतीय नागरिक का बच्चा न हो।

    (1-5)नोट: बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता पिछले 7 वर्षों में माता-पिता के स्थानांतरण की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

    (बी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय:

      1. परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे और पोते-पोतियां, जो विद्यालय के प्रायोजक हैं, परियोजना कर्मचारियों के बच्चे और स्नातकोत्तर छात्र जो दीर्घकालिक अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, नियमित काउंसिल ऑफ वार्डन (सीओडब्ल्यू) कर्मचारियों के बच्चे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पोते-पोतियाँ।

    (1)ध्यान दें: प्रवेश में प्राथमिकता सेवारत कर्मचारियों के बच्चों, सेवारत कर्मचारियों के पोते-पोतियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और पोते-पोतियों को उसी क्रम में दी जाएगी।

      1. Cस्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें उन विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो सरकार के निमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर आते हैं। भारत की।
      2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
      3. स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
      4. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
      5. विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारण से भारत में स्थित हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में भारतीय नागरिकों का कोई बच्चा न हो।

    (2-6)नोट: बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता पिछले 7 वर्षों में माता-पिता के स्थानांतरण की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

    7.’सिंगल गर्ल चाइल्ड’ की परिभाषा क्या है?

    उत्तर: सिंगल गर्ल चाइल्ड का अर्थ है एकमात्र संतान अर्थात माता-पिता के लिए एकमात्र लड़की, जिसका कोई अन्य भाई-बहन न हो। इसमें जुड़वा बच्चियां भी शामिल हैं

    8.केवीएस में कक्षा के लिए स्वीकृत संख्या क्या है?

    उत्तर: केवीएस में प्रति कक्षा 40 छात्रों की स्वीकृत संख्या है।

    9. क्या किसी गैर केवी छात्र को ग्यारहवीं कक्षा में केवी में प्रवेश मिल सकता है?

    उत्तर: यदि केवी/पड़ोसी केवी के बच्चों को प्रवेश देने के बाद भी ग्यारहवीं कक्षा में सीटें खाली रहती हैं तो गैर-केवी बच्चों को प्रवेश उसी मानदंड पर, प्राथमिकता के मानदंड के क्रम में दिया जा सकता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है।

    10. केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशानिर्देश?

    उत्तर: केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशानिर्देश 2023-2024 के लिए यहां क्लिक करें।